*News—Assinghment Desk & Web team*
*Place—Sultanpur*
*Date–07-01-25*
*Report—Santosh Pandey*
*Mobile–9415046186,9005491084,8115524255,9140260811*
*Slug— मौजूदा सुल्तानपुर के लापता सांसद राम भुवाल की धड़कने हुई तेज़,चुनाव आयोग की पहुँची नोटिस!*
*Anchor:–* खबर सुल्तानपुर से हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा से सुल्तानपुर की पूर्व सांसद मेनका संजय गांधी के मामले में सपा सांसद रामभुआल निषाद और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी कर सपा सांसद और चुनाव आयोग से अपना पक्ष रखने को कहा है पूर्व सांसद ने जनप्रतिनिधि कानून को चुनौती दी थी। धारा 81 में चुनाव याचिका दाखिल करने के लिए 45 दिन की समय सीमा तय की गई। समय सीमा में दाखिल न होने के कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेनका संजय गांधी की चुनाव याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद पूर्व सांसद ने कानून के प्रावधान को ही कोर्ट में चुनौती दी!
*VO-1-* बताते चले की वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार,सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है। यदि इस तरह से ही कानून पर सुनवाई होने लगे तो मुकदमों की बाढ़ आ आएगी,सुल्तानपुर से चुनाव हार चुकी हैं मेनका गांधी 8 बार लोकसभा की सांसद रहने वाली अकेली महिला सांसद हैँ मेनका गांधी को 2024 के चुनाव में भाजपा ने सुल्तानपुर से प्रत्याशी बनाया था,लेकिन इस बार वह चुनाव हार गईं। जबकि मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी का भाजपा ने पीलीभीत सीट से टिकट काट दिया था।
*VO-2-* तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा की पूर्व सांसद मेनका गाँधी की अपील पर नोटिस जारी कर दिया। जिसमें हाईकोर्ट इलाहाबाद के फैसले को चुनौती दी गई है। जिसमें कहा गया है कि याचिका में जो तथ्य रखे गए थे उन पर हाईकोर्ट इलाहाबाद में विचार नहीं किया गया,मेनका गांधी ने आरोप लगाया था कि सपा के राम भुआल निषाद ने नामांकन के समय अपने दाखिल हलफनामे में अपने ऊपर लगे मुक़दमों को छिपाया था,कुल 12 आपराधिक मुकदमों में से 4 की जानकारी नहीं दी। जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि 45 दिन की समय सीमा में याचिका दाखिल नहीं की गई,जिसके चलते याचिका हाई कोर्ट ने अस्वीकार कर दी थी। इसके बाद मेनका संजय गाँधी ने उच्चतम न्यायालय की ओर रुख किया था!
*सुल्तानपुर से संतोष पांडेय की रिपोर्ट!*