प्रतिबंधित पॉलीथिन के इस्तेमाल पर होगी कार्रवाई
नगर पंचायत बंथरा के अभिशाषी अभियंता ने दिया अल्टीमेटम
आज से शुरू होगा अभियान।
संवाददाता बंथरा।
सरकार के आदेशानुसार प्रतिबंधित पॉलीथिन का इस्तेमाल करना अपराध है लोगों को जागरूक करने के लिए तरह-तरह के कार्यक्रमों का लगातार आयोजन किया जा रहा है बावजूद इसके प्रतिबंधित पॉलीथिन का इस्तेमाल हो रहा है जिसकी लेकर नगर पंचायत बंथरा के अधिशासी अभियंता ने अल्टीमेटम देते हुए प्रतिबंध पालिक थीम के इस्तेमाल पर अभियान चलाने की बात कही है। भारत सरकार के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम, 2022 के तहत लगाए गए प्लास्टिक बैन को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। नगर पंचायत ने एक अधिसूचना जारी कर सभी नगरवासियों और व्यापारियों को 120 माइक्रोन से कम मोटाई की पालीथीन का उपयोग, वितरण, खरीद-बिक्री, भंडारण, आयात या निर्यात करने से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है।
नगर पंचायत के अधिकारी और कर्मचारी पुलिस बल के साथ मिलकर नगर के विभिन्न बाजारों और अन्य स्थानों पर अभियान चलाकर प्लास्टिक बैग जैसी सामग्री जब्त करेंगे। जो भी व्यक्ति या संस्था प्लास्टिक बैन का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा, उसके खिलाफ नगर पालिका अधिनियम 1916 और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम (संशोधन 2022) के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नगर पंचायत ने लोगों से अपील की है कि वे प्लास्टिक के उपयोग से बचें और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें और लोगों प्लास्टिक बैग के उपयोग से बचने के लिए जागरूकता भी फैलाए।